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नई दिल्ली

सत्य निकेतन में PG गिरने से बगल वाली इमारत में आई दरारें, MCD का नोटिस जारी; 3 दिन में चलेगा बुलडोजर

4 घंटे पहले

सत्य निकेतन में P-14 इमारत गिरने के बाद, MCD ने बगल वाली P-13 इमारत को भी खतरनाक घोषित कर दिया है। निगम ने तीन दिन के भीतर इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है, अन्यथा MCD खुद कार्रवाई करेगा।
सत्य निकेतन में PG गिरने से बगल वाली इमारत में आई दरारें, MCD का नोटिस जारी; 3 दिन में चलेगा बुलडोजर

सत्य निकेतन में गिरी इमारत में गिरने के बाद क्षतिग्रस्त पास की इमारत। जागरण

नई दिल्ली। सत्य निकेतन में प्लॉट P-14 में बनी पांच मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद अब उसके बराबर वाली P-13 इमारत को लेकर MCD ने आदेश जारी किया है।

हादसे में नुकसान पहुंचने के बाद निगम ने इस बिल्डिंग को खतरनाक घोषित कर दिया है और मालिक को तीन दिन में इसे खाली करने के बाद ध्वस्त कराना होगा।

हादसे के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर MCD ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के मुताबिक, यह बिल्डिंग वहां रहने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वालों के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

तीन दिन में बिल्डिंग तोड़ने का आदेश

दक्षिण जोन के ग्रीन पार्क स्थित कार्यालय के कार्यकारी अभियंता (बिल्डिंग)-I ने 6 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत की गई है। MCD ने बिल्डिंग के मालिक को आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर इसे ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।

समय पर नहीं तोड़ी तो MCD खुद गिराएगा

अगर तय समय में बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई तो MCD खुद इसे ध्वस्त कराएगा। इसके बाद demolition charges की वसूली मालिक से टैक्स के बकाये के रूप में की जाएगी।

यानी जिस इमारत में हादसा हुआ था, उसके ठीक बराबर वाली बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचने के बाद अब निगम ने उसे खतरनाक मानते हुए गिराने का आदेश दिया है। MCD की यह कार्रवाई आसपास के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।

HIGHLIGHTS
  1. P-14 इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी
  2. MCD ने बगल वाली P-13 इमारत को खतरनाक बताया
  3. मालिक को तीन दिन में बिल्डिंग गिराने का आदेश
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